विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
21 May 2012 8:21:18 AM |
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भारत सरकार |
| विनिवेश विभाग | |
| वित्त मंत्रालय |
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना
केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों में बेहतर निगमित नियंत्रण सुनिश्चित करना
निवेशकों, कर्मचारियों, कंपनी और सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक मूल्य को प्रकट करना
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विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में इसका नाम 06 सितम्बर, 2001 को बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया। |
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| (i) | (क) | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले । |
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| (ख) | पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले । (दिनांक 28 जून, 2007 की संशोधित अधिसूचना के जरिए अंतर्निविष्ट )
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| (ii) |
पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना । |
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| (iii) |
सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करना । |
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| (iv) |
विनिवेश आयोग । |
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| (v) |
केवल सरकारी इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम । |
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| (vi) |
राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति (कार्य आबंटन नियम के तहत दिनांक 28 जून, 2007 की संशोधन के जरिए अंतर्निविष्ट ) |
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