विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

21 May 2012 8:21:18 AM


विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में इसका नाम 06 सितम्बर, 2001 को बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया।
 
विनिवेश विभाग 27 मई, 2004 से वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।
 
शासनादेश (कार्य आबंटन) 
मौजूदा कार्य आबंटन नियम के अनुसार, विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं

(i) (क)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।

(ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले ।
(दिनांक 28 जून, 2007 की संशोधित अधिसूचना के जरिए अंतर्निविष्ट )

टिप्पणी: पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उभरने वाले मामलों सहित विनिवेश के बाद सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी ।

(ii)

पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना ।

(iii)

सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

(iv)

विनिवेश आयोग ।

(v)

केवल सरकारी इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ।

(vi)

राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति (कार्य आबंटन नियम के तहत दिनांक 28 जून, 2007 की संशोधन के जरिए अंतर्निविष्ट )

© विनिवेश विभाग, 2010
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